राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह
18 जनवरी - 17 फरवरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह (National Road Safety Week) में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है, लेकिन वर्ष, 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (National Road Safety Month) मनाने का निर्णय किया है।
18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा माह की इस बार की थमी ‘सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा’ तय की गई है।
इस अवधि के दौरान देश भर में केंद्र/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासन, और अन्य के संगठनों साथ मिलकर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- 2017 में कुल 4.64 लाख रोड एक्सीडेंट रिकॉर्ड हुए। उनमे 4.7 लाख लोग घायल व 1.47 लाख लोगो की मौत हुई।
- 2017 में रोड एक्सीडेंट की वजह से हर 10 मिनट में 3 व्यक्तियों की मौत हुई।
- इनमे से 35,975 लोगो की मौत हेलमेट न पहनने से व 28,896 लोगो की मृत्यु सीट बेल्ट न पहनने की वजह से हुई।
- रोड सेफ्टी 2018 पर ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाले घातक परिणाम के बढ़ते ही जा रहे हैं।
- दोपहिया चलाते समय हेलमेट और चार पहिया चलाते समय सीट बेल्ट का आवश्यक प्रयोग करना चाहिए, ऐसा करने से आप अपने आपको बड़ी दुर्घटना होने से सुरक्षित रख सकते हैं।
- सभी वाहन चालकों को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज जैसे: ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, इंसुरेंस प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र इत्यादि को अपने साथ यातायात यात्रा के दौरान अवश्य रखें।
- सभी वाहन चालकों को कभी भी वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- जब भी वाहन चालक अपने वाहन को स्टार्ट करें उस समय हैंडब्रेक को हटाना बिल्कुल भी ना भूले।
- वाहन चलाते समय वाहन चालक को किसी भी प्रकार का नशा जैसे: शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आप खुद को एवं अन्य वाहन चालक को दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं।
- सभी वाहन चालकों को अपनी निर्धारित लेन में चलना चाहिए यदि उनको लेन बदलना है, तो इस परिस्थिति में उनको इंडिकेटर या फिर हाथ के संकेतों का इशारा करना चाहिए।
- कभी भी आप वाहन चलाते वक्त बार-बार उसके होने का प्रयोग ना करें
सड़क सुरक्षा नियम 2020(Motor Vehicle Act 2020 )
- नए कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगो पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा ।सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- सड़क सुरक्षा नियम के तहत अगर कोई नाबालिक के गाड़ी चलता हुआ पकड़ा गया तो उसे 25 हज़ार रूपये का जुर्माना भरना होगा और उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा और नाबालिक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 की उम्र तक नहीं बन पायेगा ।
- New Traffic Rules के अंतर्गत अब जो लोग ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने वालो ,ट्रैफिक जम्प करने वालो को ,गलत दिशा में ड्राइव करने वालो को ,खतरनाक ड्राइविंग करने वालो को और बेवजह ट्रैफिक जाम करने वालो भारी जुर्माना देना होगा
- वह सभी लोग जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के अंतर्गत जुर्माना देना होगा। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से सभी ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले लोगों के लिए ई चालान जारी कर दिया जाएगा।
- डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जाएगा।
- नई ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चालक को अपने सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर स्टोर करना होगा। इससे उन्हें कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
New Traffic Rules List 2020
अपराध | पहले चालान या जुर्माना | अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) | 100 रूपये | 500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | 100 रूपये | 500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) | 500 रूपये | 2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) | 1000रूपये | 5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) | 500 रूपये | 10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) | 500रूपये | 5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) | 5000 रूपये | |
ओवर स्पीडिंग (183) | 400 रूपये | 1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) | 1000 रूपये | 5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | 2000रूपये | 10000 रूपये |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) | 500 रूपये | 5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) | 2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त | 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) | 100 रूपये | 1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | 5 हज़ार रूपये तक | 10 हज़ार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | कुछ भी नहीं | 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | कुछ भी नहीं | 1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | 100 रूपये | 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर | 100 रूपये | 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | कुछ भी नहीं | 10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | 1000 रूपये | 2000 रूपये |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) | कुछ भी नहीं | 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | कुछ भी नहीं | सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |
India में Road Traffic Sign के प्रकार
1. Mandatory sign (अनिवार्य संकेत):सरकार ने इनका पालन नहीं करने वलोके लिए दंड का प्रावधान किया हुआ है। जो की हाल ही में काफी ज्यादा बढ़ाया गया है क्योंकि नियमो का पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा था और इसकी वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही थी।
2. Cautionary signs (सावधानी के संकेत): सड़क उपयोगकर्ताओं को सड़क पर संभावित खतरों या सुरक्षा खतरों का एहसास कराने के लिए इन यातायात संकेतों की आवश्यकता होती है। ये संकेत, एक तरह से, ड्राइवर को सावधानी बरतने के लिए उपयोग करते हैं जो उसे किसी स्थिति को संभालने के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं।
3. Informatory Signs (सूचनात्मक संकेत):ये वो ट्रैफ़िक संकेत हैं, जिनका उपयोग रोड का उपयोग करने वालो को दूरियों, पेट्रोल स्टेशनों, पास के हॉस्पिटल, सार्वजनिक सुविधा आदि जानकारी के बारे में बताने के लिए किया जाता है।
Red Light : रेड लाइट का सिग्नल हमें जेबरा क्रॉसिंग से पहले रुकने का संकेत देता है।
ताकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से पैदल यात्री रोड क्रॉस कर सके व दूसरी तरफ का ट्रैफिक क्लियर हो सके।
Green Light : ग्रीन लाइट हमे संकेत देती है की हम आगे बढ़ सकते है। परन्तु उस से पहले अपने आस पास जरूर देख ले।
Yellow Light : पिली लाइट का मतलब चलने को तैयार होआ होता है अर्थात जब पिली लाइट लाइट दिखे तो समझ जाये की अब थोड़ी ही देर में लाइट हरी होने वाली है।
Essential Documents (जरुरी डाक्यूमेंट्स)
एक ड्राइवर के द्वारा वाहन चलते वक़्त यह साथ रखना अनिवार्य है :
a. Driving license
b. Registration certificate of the vehicle
c. Taxation certificate
d. Insurance certificate
e. Fitness certificate
f. Permit
Road Traffic Rules in Hindi – भारत में यातायात के नियम
1. हमेशा लेफ्ट साइड चले
भारत में वाहन चलाने और पैदल चलने के लिए लेफ्ट साइड का Road Traffic Rules है। यह सभी देशो में अलग अलग है।
2. ओवरटेक
हमेशा ध्यान रखे की ओवरटेक अपने राइट साइड से ही करे।
3. ओवरटेक निषेध
इन कुछ स्थितियों में ओवरटेक करना निषेध है :
- वहा ओवरटेक करने की कोशिश न करे जहाँ पर आपको आगे का एकदम साफ न दिख रहा हो। जैसे – घुमाव में , बड़े वाहन के कारण आदि।
- उस समय ओवरटेक ना करे जब आपको कोई दूसरा वाहन ओवरटेक कर रहा हो।
- ओवरटेक तभी करे जब आपसे अगले वाहन का ड्राइवर आपको सिग्नल दे दे।
4. पैदल यात्री
पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करने का हक़ है।
5. इमरजेंसी वाहन
यह आपका दायित्व है की इमरजेंसी वाहन को रास्ता दे और आगे जाने दे। यह एक महत्वपूर्ण Road Traffic Rules है। जिसका पालन हमे किसी दंड के प्रावधान के कारन नहीं बल्कि मानवता के कारण भी करना चाहिए।
6. “U” Turn
- यू टर्न तभी किया जा सकता है जब :
- जब वहां कोई यू टर्न निषेध का वार्निंग चिन्ह ना हो।
- यू टर्न लेने से पहले ड्राइवर के द्वारा अन्य वाहनो को आवश्यक सिग्नल दिया जाये।
- जब आपके वाहन के आसपास को ट्रैफिक नहीं है और यू टर्न लेना एकदम सेफ है।
7. इंडीकेटर्स
यह एक नार्मल सा परन्तु काफी उपयोगी Road Traffic Rules है। रोड पर सीधे चलने के अलावा कोई भी अन्य गतिविधि करने से पहले इंडीकेटर्स का प्रयोग जरूर करे।
8. पार्किंग
जब आप अपने वाहन को पार्क करे तो यह सुनिश्चित करले की वहां कोई ‘नो पार्किंग’ का बोर्ड नहीं लगा हुआ है।
9. One Way Road (वन वे रोड)
वन वे रोड का मतलब होता है की वाहन एक ही दिशा में चल सकते है। आप उनसे विपरीत दिशा की और नहीं जा सकते है। इसलिए ध्यान रखे की जिस रोड पर आप जा रहे है और अगर वह रोड वन वे है तो उसी दिशा में जाये जिस दिशा में जाने का संकेत है।
10. Stop Lines
ध्यान रखे की अगर आपको स्टॉप लाइन्स दिखती है तो आपको उस से पहले रुकना होता है।
11. Towing (घिसना)
Towing करना स्वीकार्य नहीं है जब तक की :
- कोई वाहन ख़राब ना हो जाये।
- पूर्ण रूप से न बना हुआ वाहन हो।
- Registered trailers हो।
12. Noise आवाज़
ड्राइवर को यह नहीं करना चाहिए :
- फालतू हॉर्न बजाना
- हॉर्न निषेध क्षेत्र में हॉर्न बजाना जैसे हॉस्पिटल और स्कूल क्षेत्र में
- हॉर्न बहुत ज्यादा तेज़ , चिड़चिड़ा नहीं हो
- ऐसे वाहन का उपयोग ना करे जो ज्यादा आवाज़ करता हो
- बिना silencers के वाहन का उपयोग
13. ट्रैफिक लाइट
लगभग हर चौराहे पर लगी हुई लाल, पिली और हरी बत्ती का पालन करना अनिवार्य है। इसके बारे में निचे विस्तार से बताया गया है।
14. दुरी बनाये रखे
जब आप रोड पर होते है तो वहां बहुत सारे वाहन होते है। जो वाहन आपसे आगे चल रहे है उनसे निश्चित दुरी बनाये रखना जरुरी है ताकि किसी situation में एक्सीडेंट होने से बचा जा सके।
मील के पत्थर अलग-अलग रंग के क्यों होते हैं और क्या है हर रंग का मतलब?
पीले रंग वाला मील का पत्थर
अगर आप अपने किसी सफर पर निकले हैं और आपको सड़क किनारे लगे मील के पत्थर के ऊपरी हिस्से पर पीला रंग और निचले हिस्से पर सफेद रंग दिखें तो समझ जाइए कि आप किसी राष्ट्रीय राज्य मार्ग (नेशनल हाईवे) पर सफर कर रहे हैं।
इस रंग के मील के पत्थर का अर्थ यह भी है कि इस सड़क को केंद्र सरकार द्वारा बनवाया गया है और इस सड़क की देख-रेख का जिम्मा केंद्र सरकार का है।
हरे रंग वाला मील का पत्थर
अगर सड़क किनारे लगे मील के पत्थर के ऊपरी हिस्से का रंग हरा और निचले हिस्से का रंग सफेद है तो आप किसी नेशनल हाईवे पर नहीं बल्कि किसी स्टेट हाईवे पर सफर कर रहे हैं।
वहीं यह पत्थर यह भी बताता है कि उस सड़क की देख-रेख का जिम्मा राज्य सरकार के पास है। साफ-शब्दों में समझाएं तो अगर सड़क टूटती-फूटती है तो उसको सही कराना राज्य सरकार के जिम्मे होगा।
काले रंग वाला मील का पत्थर
मील के पत्थर के ऊपरी भाग पर काला रंग और निचले भाग पर सफेद रंग होने का मतलब है कि आप किसी बड़े शहर या फिर किसी जिले की सड़क पर सफर कर रहे हैं।
ये बताता है कि इस सड़क की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के पास है। इस सड़क में कभी भी कोई परेशानी होती है तो स्थानीय जिला प्रशासन राज्य सरकार को सूचित करता है और दोनों मिलकर सड़क की मरम्मत कराते हैं।
नारंगी रंग वाला मील का पत्थर
अगर आपको मील के पत्थर के ऊपरी हिस्से पर नारंगी रंग और निचले हिस्से पर सफेद रंग दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आप किसी गांव की सड़क पर हैं।
ऐसी सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत किया गया है और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के पास होती है। साल 2000 से इस योजना के तहत गांवों में सड़के बनाई जा रही हैं।
फास्टैग क्या है (What Is Fast Tag)
फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह आकार में क्रेडिट कार्ड से छोटा होता है, इस कार्ड को वाहन के आगे शीशे पर लगाया जाता है। इसमें एक चिप लगी होती है, जिसके अंदर आपके वाहन से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध रहती है। जैसे ही आप किसी टोल प्लाजा से होकर गुजरते हैं, वैसे ही आपकी गाड़ी पर लगा इसका टैग, फास्ट टैग के संपर्क में आते ही आपके फास्ट टैग के अकाउंट से लगने वाला टोल टेस्ट का भुगतान अपने आप हो जाता है| आपकी गाड़ी पर लगा यह टैग जैसे ही आपके प्रीपेड अकाउंट से जोड़कर एक्टिवेट होता है, वैसे ही यह अपना कार्य शुरू कर देता है|
यदि आपके फास्ट टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जाती है, तो इसे आपको दोबारा से रिचार्ज करना होगा| इस टैग की वैधता 5 वर्ष होती है, अर्थात आपको 5 वर्ष बाद इसे अपने गाड़ी पर पुनः लगवाना होगा|
PUC Certificate
- Pollution Under Control Certificate (PUCC)
- नए वाहन: नए वाहनों के लिए पीयूसी वैधता 1 वर्ष है जिसके बाद आपको निर्धारित समय सीमा के अनुसार पीयूसीसी को नवीनीकृत करना होगा।पुराने वाहन: पुराने वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता 6 महीने है और इसे हर छह महीने में नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
- PUC प्रमाणपत्र प्राप्त करने की लागत ईंधन और वाहन के प्रकार पर निर्भर करती है। PUC प्रमाणपत्र शुल्क रु के बीच हो सकता है। 60 से रु। 100 एक दो / तीन / चार पहिया वाहन और ईंधन प्रकार होने के आधार पर।
- सभी वाहन जो आंतरिक दहन इंजन (पेट्रोल / डीजल / सीएनजी / एलपीजी) द्वारा संचालित हैं जो भारतीय सार्वजनिक सड़कों पर पीयूसी प्रमाणन के साथ चल रहे हैं
Better be Mister Late than to be Late Mister
Safety rules are your best tools
देश की सड़क को एक सुरक्षित चालक की आवश्यकता है.
यातायात नियमों का पालन करे खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे
"Fast drive could be your last drive"
देर से घर आए लेकिन दुरुस्त आए" धीरे चले सुरक्षित चले
"Safety is like a lock – But you are the key"